अगर आपके पास ₹10 के सिक्के हैं और आप सोच रहे हैं कि इन्हें इस्तेमाल करना सही है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि ₹10 के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं। बावजूद इसके, कई बार दुकानदार, ऑटो ड्राइवर, और यहां तक कि छोटे कारोबारी भी इन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं। RBI के अनुसार, ₹10 का सिक्का हर जगह स्वीकार किया जाना चाहिए, और इसे नकारना कानूनन गलत है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब लोग इन्हें उपयोग में लाने से कतराते हैं।
क्या कहा 10 के सिक्कों को लेकर RBI ने जानिए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और इन्हें बाजार में लेने से मना नहीं किया जा सकता। RBI ने यह भी कहा है कि समय-समय पर सिक्कों के डिज़ाइन जरूर बदलते रहते हैं, लेकिन इससे उनका प्रचलन बंद नहीं होता।
आज भी लोग भ्रम में रहते हैं और ₹10 के सिक्कों को नकली समझकर लेने से इनकार करते हैं। यह समस्या खासतौर पर छोटे शहरों और गांवों में देखने को मिलती है। ध्यान दें कि केवल 25 पैसे और उससे छोटे मूल्य के सिक्के बाजार से बाहर किए गए हैं। अगर कोई ₹10 का सिक्का लेने से मना करता है, तो आप उसे RBI की गाइडलाइन्स बताकर सही जानकारी दे सकते हैं।
क्या करना होगा ₹10 के सिक्के लेने से मना करने पर जानिए
अगर कोई दुकानदार या वाहन चालक ₹10 का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो यह आपके अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, ₹10 का सिक्का वैध मुद्रा है और इसे नकारना कानूनन गलत है। ऐसे मामलों में आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (ए) से 489 (ई) के तहत यह अपराध माना गया है। इसके अलावा, मुद्रा अधिनियम (Currency Act) के अनुसार भी सिक्के स्वीकार न करना गैर-कानूनी है। जरूरत पड़ने पर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) से संपर्क कर सकते हैं। जागरूक रहें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।